किर्गिस्तान के राष्ट्रपति ने विधेयक पर हस्ताक्षर किए: मुक्त आर्थिक क्षेत्रों में ई-सिगरेट उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं
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किर्गिस्तान के राष्ट्रपति ने विधेयक पर हस्ताक्षर किए: मुक्त आर्थिक क्षेत्रों में ई-सिगरेट उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं

किर्गिस्तान का नया कानून मुक्त आर्थिक क्षेत्रों में ई-सिगरेट (डिस्पोजेबल ई-सिगरेट सहित) जैसे निकोटीन युक्त उत्पादों के उत्पादन और बिक्री को नियंत्रित करता है, जो निर्यात बिक्री तक सीमित हैं।
इकोनॉमिस्ट के अनुसार 12 जनवरी को किर्गिज़ के राष्ट्रपति सदिर ज़ापारोव ने किर्गिज़ मुक्त आर्थिक क्षेत्र कानून में संशोधन करने वाले एक कानून पर हस्ताक्षर किए, जिसे पहले किर्गिज़ संसद द्वारा पारित किया गया था। नए कानून का उद्देश्य मुक्त आर्थिक क्षेत्रों में उद्यमियों का समर्थन करना और कर कानूनों में बदलाव के कारण होने वाले कानूनी विरोधाभासों को हल करना है।
नया कानून स्पष्ट रूप से मुक्त आर्थिक क्षेत्र की संस्थाओं के लिए अनुमत गतिविधियों के प्रकार को निर्धारित करता है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर, कर योग्य वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री निषिद्ध है।
अनुमत अपवादों में शामिल हैं: 2000 से पहले पंजीकृत मुक्त आर्थिक क्षेत्र की कंपनियां तंबाकू उत्पादों (एचएस कोड 2402) का उत्पादन और बिक्री कर सकती हैं, जो किर्गिस्तान के अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करने पर उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर के अधीन हैं; निकोटीन युक्त उत्पाद, जिनमें डिस्पोजेबल ई-सिगरेट और इसी तरह के उपकरण (एचएस कोड 2404 और 8543400000) शामिल हैं, लेकिन इन्हें किर्गिस्तान के बाहर बिक्री तक ही सीमित रखा जाना चाहिए; खनिज पानी और कार्बोनेटेड पेय जिसमें चीनी योजक, फलों के स्वाद या अन्य मीठे स्वाद (एचएस कोड 2202) शामिल हैं, जो मुक्त आर्थिक क्षेत्र के बाहर बेचे जाने पर उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर के अधीन हैं।
नवंबर 2024 में, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए, जो जुलाई 2025 से ई-सिगरेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देगा, जिसमें आयात, परिसंचरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाना और संबंधित जुर्माना निर्धारित करना शामिल है।









