किर्गिज़स्तान की संसद ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया
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किर्गिज़स्तान की संसद ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया

किर्गिज़ संसद की सामाजिक नीति समिति ने दूसरे वाचन में एक विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो किर्गिज़स्तान में ई-सिगरेट के आयात, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा और व्यक्तिगत वेपिंग के लिए जुर्माना घटाकर 10,000 सोम ($115.35) कर देगा, जबकि अन्य जुर्माने अपरिवर्तित रहेंगे।
24 जून को वेस्टी.केजी के अनुसार, किर्गिज़ संसद की सामाजिक नीति समिति ने दूसरे वाचन में एक विधेयक को मंजूरी दी, जो किर्गिज़स्तान में ई-सिगरेट के आयात, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा।
चर्चा के दौरान, समिति ने व्यक्तिगत वेपिंग के लिए जुर्माने को घटाकर 10,000 सोम ($115.35) करने का फैसला किया। पहले, प्रस्तावित जुर्माना 40,000 सोम ($461.40) था, लेकिन कानून निर्माताओं ने इस राशि को बहुत अधिक माना। कानूनी व्यक्तियों (यानी कंपनियों) के लिए वेपिंग के लिए जुर्माना 60,000 सोम ($692.09) पर अपरिवर्तित रहता है।
ई-सिगरेट बेचने वाले व्यक्तियों के लिए जुर्माना 50,000 सोम ($576.74) निर्धारित किया गया है, जबकि कानूनी संस्थाओं के लिए जुर्माना 65,000 सोम ($749.77) है।
ई-सिगरेट के आयात के लिए प्रस्तावित जुर्माना 150,000 और 200,000 सोम ($1730.23-2306.98) के बीच है, इसके अलावा एक से दो साल की जेल की संभावना भी है।






