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न्यूज़ीलैंड इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट विनियम: डिस्पोजेबल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, खुदरा प्रदर्शन पूरी तरह से नियंत्रित होगा

न्यूज़ीलैंड इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट विनियम: डिस्पोजेबल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, खुदरा प्रदर्शन पूरी तरह से नियंत्रित होगा

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न्यूजीलैंड सरकार इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के नियंत्रण को मजबूत करने के लिए अपने तंबाकू नियंत्रण कानूनों को संशोधित करेगी, जिसमें बिक्री बिंदुओं की दूरी को सीमित करना, खुदरा स्थानों पर व्यापक प्रतिबंध लागू करना और डिस्पोजेबल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। नए नियम नवंबर 2024 में प्रभावी होने की उम्मीद है, जबकि डिस्पोजेबल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध और खुदरा प्रदर्शन प्रतिबंध कानून बनने के छह महीने बाद प्रभावी होंगे।


4 नवंबर को, न्यूजीलैंड स्वास्थ्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, सरकार 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उत्पादों के आकर्षण और पहुंच को कम करने के उद्देश्य से 1990 के धूम्रपान मुक्त पर्यावरण और नियंत्रित उत्पाद अधिनियम को संशोधित कर रही है। .


ये बदलाव धुआं मुक्त पर्यावरण और विनियमित उत्पाद संशोधन अधिनियम (संख्या 2) (विधेयक) के माध्यम से किए जाएंगे। विधेयक अभी भी विधायी प्रक्रिया में है और इसमें बदलाव हो सकते हैं। इसके नवंबर 2024 में लागू होने की उम्मीद है।


इस बिल में मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं:
व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट स्टोर (एसवीआर) प्रारंभिक बचपन शिक्षा केंद्रों (ईसीई) से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर होने चाहिए। यह नया प्रतिबंध नए खोले गए विशेष स्टोरों पर लागू होता है, और यह नियम कि एसवीआर स्कूलों या सभा केंद्रों से कम से कम 300 मीटर दूर होना चाहिए, नहीं बदलेगा।
कानून का उल्लंघन करने पर दंड बढ़ाएँ। नाबालिगों (व्यवसायों) को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बेचने पर जुर्माना बढ़कर NZD 100000 (USD 60000) हो गया है, और अन्य मामलों के लिए जुर्माना बढ़कर NZD 10000 (USD 6000) हो गया है। नाबालिगों को उत्पाद बेचने के उल्लंघन के लिए बिना मुकदमा चलाए जुर्माना लगाया जा सकता है। खुदरा विक्रेताओं, निर्माताओं, आयातकों या वितरकों के लिए जुर्माना बढ़कर NZD 2000 (USD 1200) हो जाता है, जबकि अन्य मामलों में यह NZD 1000 (USD 600) हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या गर्म तम्बाकू उत्पादों के लिए निषिद्ध विज्ञापन प्रकाशित करने पर जुर्माना रहेगा: निर्माताओं, आयातकों या वितरकों के लिए NZD 200000 (USD 120000), और बड़े खुदरा विक्रेताओं के लिए NZD 70000 (USD 40000)। अन्य मामलों में, जैसे छोटे खुदरा विक्रेताओं पर, जुर्माना बढ़कर NZD 50000 (USD 30000) हो जाएगा।


खुदरा स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और गर्म तम्बाकू उत्पादों के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करना। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उत्पादों को सामान्य खुदरा स्टोरों में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, जिसमें विशेष स्टोर और ऑनलाइन स्टोर के बाहर दृश्यमान क्षेत्र भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय 2025 की शुरुआत में विस्तृत उद्योग मार्गदर्शन जारी करेगा।
डिस्पोजेबल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर रोक लगाएं। यह प्रतिबंध विधेयक के कानून बनने के छह महीने बाद प्रभावी होगा।


विनियमित उत्पाद विक्रेता (आरपीएस) अधिसूचना के लिए आवश्यक जानकारी अद्यतन की जाएगी। प्रस्तुतकर्ता को वर्तमान में कंपनी/कानूनी इकाई का नाम और पता प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसे अपडेट किया जाएगा जिसमें स्टोर का लेनदेन नाम और पता भी शामिल होगा। यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जिन्हें आरपीएस की आवश्यकता होती है, जिसमें सामान्य खुदरा विक्रेता, आयातक और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और उल्लेखनीय उत्पादों के निर्माता, साथ ही तंबाकू उत्पाद वितरक भी शामिल हैं। मौजूदा आरपीएस नोटिफ़ायर को स्वास्थ्य सलाहकार और नियामक प्लेटफ़ॉर्म (HARP) पर अपने खाते अपडेट करने की आवश्यकता होगी और वे सीधे इन व्यक्तियों से संपर्क करेंगे। जिन कार्रवाइयों के लिए आरपीएस की आवश्यकता होती है और उन्हें एचएआरपी पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, या जिनकी समय सीमा समाप्त हो गई है और अद्यतन नहीं किया गया है, उन्हें उल्लंघन माना जाता है और इसके परिणामस्वरूप NZD 500 (USD 300) का जुर्माना लगाया जाएगा।

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