1 जुलाई से शुरू होकर, किर्गिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के आयात, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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नवंबर 2024 में, किर्गिस्तान सादिर ज़ापरोव के अध्यक्ष ने "नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ कानूनों में संशोधन पर संशोधन" नामक एक कानून पर हस्ताक्षर किए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के आयात, संचलन और उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था।
यह कानून 1 जुलाई, 2025 को लागू होगा। 1 जुलाई के बाद, किर्गिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीने वालों को 115 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट विक्रेताओं पर 230 और 750 अमेरिकी डॉलर के बीच जुर्माना लगाया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आयातकों को एक साल के श्रम सुधार या 1,390 अमेरिकी डॉलर के अधिकतम जुर्माने के लिए दो महीने के अधीन होंगे। इसी समय, बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आयात करने से दो साल तक अधिकतम 2,300 अमेरिकी डॉलर या कारावास का जुर्माना लगाया जाएगा।

