चिली का नया कानून: ई-सिगरेट और एचटीपी उत्पाद तंबाकू नियंत्रण के दायरे में शामिल होंगे और जनवरी 2025 से लागू होंगे
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चिली का नया कानून: ई-सिगरेट और HTP उत्पादों को तंबाकू नियंत्रण के दायरे में शामिल किया जाएगा और जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा

चिली सीनेट के महालेखा परीक्षक के साथ चर्चा के बाद, चिली सीनेट स्वास्थ्य समिति ने घोषणा की कि ई-सिगरेट और संबंधित उत्पादों पर नियम 5 जनवरी, 2025 से पहले प्रख्यापित किए जाएंगे। बिल में ई-सिगरेट, निकोटीन-मुक्त एनालॉग और गर्म शामिल होंगे। तम्बाकू उत्पादों को तम्बाकू उत्पादों में। वर्ग।
19 दिसंबर को लैटरसेरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, चिली सीनेट स्वास्थ्य समिति, जिसका प्रतिनिधित्व अध्यक्ष सीनेटर जेवियर मकाया और कांग्रेसी जुआन लुइस कास्त्रो और महालेखा परीक्षक डोरो डोरोथी पेरेज़ करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियमों की प्रगति के बारे में आपसे बात करते हैं। इनमें मुख्य रूप से ई-सिगरेट के प्रासंगिक नियमों पर चर्चा की गई।
दोनों सांसदों ने बताया कि महालेखा परीक्षक के साथ बैठक फलदायी रही और उन्हें पता चला कि ई-सिगरेट और संबंधित उत्पादों पर नियम 5 जनवरी, 2025 से पहले प्रख्यापित किए जाएंगे।
कांग्रेसी कास्त्रो ने कहा कि घोषणा "अच्छी खबर" है क्योंकि यह ई-सिगरेट के उपयोग और विनियमन के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा प्रदान करती है। उन्होंने उल्लेख किया कि यह कानून 5 जनवरी, 2025 को प्रभावी होगा और यह कार्यकारी शाखा के साथ उनके संयुक्त प्रयासों का परिणाम भी है। इस विनियमन का उद्देश्य ई-सिगरेट के दुरुपयोग और अनुचित उपयोग पर अंकुश लगाना है।
4 जनवरी, 2024 को, कानून संख्या 21.642 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जो नाबालिगों को ई-सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कानून संख्या 19.419 में संशोधन करता है; तम्बाकू उत्पादों को तम्बाकू उत्पादों के दायरे में शामिल किया गया है; और निकोटीन युक्त और गैर-निकोटीन वैकल्पिक उपकरणों को विनियमित किया जाता है।



