लिथुआनिया के नए नियम: 2025 से तंबाकू उत्पादों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा
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लिथुआनिया के नए नियम: 2025 से तंबाकू उत्पादों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा

लिथुआनिया 2025 से खुदरा स्थानों पर तंबाकू और तंबाकू से संबंधित उत्पादों और उपकरणों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन तंबाकू की दुकानों और काउंटरों पर उत्पाद प्रदर्शन इस प्रतिबंध के अधीन नहीं हैं।
हाल ही में, लिथुआनियाई ड्रग, तंबाकू और अल्कोहल नियंत्रण ब्यूरो की आधिकारिक वेबसाइट ने घोषणा की कि 2025 की शुरुआत से, लिथुआनिया तंबाकू, तंबाकू उत्पादों और संबंधित उत्पादों के नियंत्रण पर कानून का एक संशोधित संस्करण लागू करेगा। नया कानून तंबाकू और संबंधित उत्पादों के लिए खुदरा प्रबंधन नियमों में संशोधन करता है। कानून के अनुच्छेद 151 के अनुसार, खुदरा स्थानों पर तंबाकू और तंबाकू से संबंधित उत्पादों और उपकरणों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
यह प्रतिबंध तम्बाकू दुकानों और तम्बाकू उत्पाद काउंटरों पर बेचे जाने वाले उत्पादों पर लागू नहीं होता है, जिन्हें तब तक बेचा जा सकता है जब तक कि वे स्टोर या काउंटर की बाहरी खिड़कियों या अन्य बाहरी उपकरणों में प्रदर्शित न हों।
इसके अलावा, कानून का अनुच्छेद 17, पैराग्राफ 1 भी तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है। इसके बावजूद, खुदरा स्थानों को अभी भी तंबाकू उत्पादों के बारे में कुछ गैर-विज्ञापन जानकारी प्रदान करने की अनुमति है, जैसे निर्माता की जानकारी, बेचे जाने वाले तंबाकू उत्पादों और संबंधित उपकरणों के नाम, और शब्द "बिक्री" या "बिक्री के लिए", साथ ही मूल्य निर्धारण तम्बाकू उत्पादों के एकल या एकाधिक पैक के लिए जानकारी।
कानून के अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 6 के अनुसार, ऐसी जानकारी केवल उन स्थानों पर प्रदर्शित की जा सकती है जहां तंबाकू उत्पाद और संबंधित उपकरण बेचे जाते हैं, और इसे ब्रोशर, पत्रक और विज्ञापन के अन्य रूपों में प्रकाशित करना निषिद्ध है जिन्हें उपभोक्ता ले सकते हैं। इसके अलावा, खुदरा स्थानों पर तंबाकू उत्पादों, संबंधित उत्पादों या उनके व्यक्तिगत पैकेजों और उपकरणों की नकल और छवियां प्रदान करना निषिद्ध है। अनुच्छेद 17, पैराग्राफ 3 और 5 के अनुसार, खुदरा स्थानों पर किसी भी अन्य अनिर्दिष्ट दृश्य या ग्राफिक जानकारी को प्रदर्शित करना निषिद्ध है।
मंत्रालय ने बताया कि लिथुआनिया के अर्थव्यवस्था और नवाचार मंत्री ने 23 सितंबर, 2024 को एक आदेश संख्या 4-495 जारी किया, जिसमें खुदरा स्थानों में तंबाकू उत्पादों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के नियमों को विस्तृत किया गया था, और यह आधिकारिक तौर पर आएगा 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी।



