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मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा: ई-सिगरेट वेंडिंग मशीनें बंद कर दी जाएंगी

मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा: ई-सिगरेट वेंडिंग मशीनें बंद कर दी जाएंगी

马来西亚卫生部:将关闭电子烟自动售货机

मलेशियाई स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य धूम्रपान उत्पाद नियंत्रण अधिनियम 2024 के प्रभावी होने के बाद वेंडिंग मशीनों के माध्यम से सभी धूम्रपान उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

 

112 जुलाई को फ्रीमलेशियाटुडे के अनुसार, मलेशियाई स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य धूम्रपान उत्पाद नियंत्रण अधिनियम 2024 के तहत, वेंडिंग मशीनों के माध्यम से ई-सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित है।

 

कुआलालंपुर के एक शॉपिंग मॉल के प्रबंधन ने जनता तक ऐसे उत्पादों की आसान पहुंच के बारे में चिंता के कारण अपने परिसर में ई-सिगरेट वेंडिंग मशीनों का संचालन बंद कर दिया है।

 

एक बयान में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उसने धूम्रपान उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने वाले नियमों के बारे में समझाने के लिए प्रबंधन से मुलाकात की थी।

 

बयान में बताया गया कि वेंडिंग मशीनों के माध्यम से ई-सिगरेट की बिक्री खाद्य अधिनियम 1983 और तंबाकू उत्पाद नियंत्रण विनियम 2004 की धारा 10 के तहत प्रतिबंधित है।

 

"स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रबंधन को वेंडिंग मशीन का संचालन तुरंत बंद करने की सलाह दी, और एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में, उन्होंने इस सलाह पर सहमति व्यक्त की और उसका पालन किया।"

 

एफएमटी के अनुसार, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने कुआलालंपुर के एक प्रसिद्ध शॉपिंग मॉल में स्थापित ई-सिगरेट वेंडिंग मशीनों पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है।

 

एफएमटी के निरीक्षण में पाया गया कि ग्राहक टचस्क्रीन इंटरफेस के माध्यम से अपने पसंदीदा उत्पादों का चयन करके और बूस्ट, ग्रैबपे या टच एन गो जैसे ई-वॉलेट के माध्यम से भुगतान करके आसानी से वेपिंग उत्पाद खरीद सकते हैं।

 

अपने बयान में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया कि धूम्रपान उत्पाद विधेयक 2024 (जिसे बिल 852 के रूप में भी जाना जाता है) के आगामी कार्यान्वयन से वेंडिंग मशीनों के माध्यम से सभी धूम्रपान उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लग जाएगा।

 

"नियमों को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा स्वीकृत होने के बाद ये बिल 852 के साथ ही लागू हो जाएंगे।"

 

स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि 9 जून से, बिल 852 और इससे संबंधित नियमों के कार्यान्वयन की तैयारी के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों के लिए देश भर में ब्रीफिंग आयोजित की गई है।

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