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मालदीव के राष्ट्रपति ने ई-सिगरेट आयात कर को 200% तक बढ़ाने के लिए नए कर विधेयक को मंजूरी दी

मालदीव के राष्ट्रपति ने ई-सिगरेट आयात कर को 200% तक बढ़ाने के लिए नए कर विधेयक को मंजूरी दी

马尔代夫总统批准新税法案 电子烟进口税提高至200%

मालदीव के राष्ट्रपति ने तंबाकू और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के कराधान में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जो 1 नवंबर, 2024 से प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, वेपिंग उपकरण और गर्म तंबाकू उत्पादों पर 200% तक आयात कर लगाएगा।

 

3 नवंबर को राजजे की रिपोर्ट के अनुसार, मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू ने सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के कराधान में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

 

इस साल अक्टूबर के मध्य में, संसद ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और सिगरेट पर कर लगाने का प्रस्ताव पारित किया, जिसके समर्थन में 65 वोट पड़े।

 

मालदीव के राष्ट्रपति ने निर्यात आयात अधिनियम में 19वें संशोधन को मंजूरी दे दी है, जो तंबाकू और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर आयात करों में महत्वपूर्ण बदलाव करता है। संशोधन निर्यात और आयात कानून की धारा 5 में तंबाकू उत्पाद आयात नियमों को बदलता है, जिसमें प्रसंस्कृत तंबाकू, तंबाकू के विकल्प, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, गर्म तंबाकू उत्पाद और उनके घटकों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, धारा 7 में अध्याय 24 की सामग्री को भी समायोजित किया गया है।

 

नए नियमों के अनुसार, कुछ विशिष्ट वस्तुओं को छोड़कर, सामान्य और प्रसंस्कृत तंबाकू उत्पादों की श्रेणियों के तहत सभी उत्पादों पर 2{3}}0% टैरिफ लगाया जाएगा। स्वादिष्ट बनाने वाले रसायन, गर्म तम्बाकू उत्पाद, और सिगरेट, बीड़ी (भारतीय हाथ से बनाई गई सिगरेट) और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के लिए उपभोग्य वस्तुएं 50% टैरिफ के अधीन होंगी, प्रति यूनिट 8 रूफिया या मिलीलीटर ($ 0.52) के एमवीआर के साथ।

 

राष्ट्रपति ने यह भी खुलासा किया कि धारा 7 का अध्याय 85, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, उपकरण और घटकों में संशोधन से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, मिस्टिंग उपकरण और गर्म तंबाकू उत्पादों पर 200% आयात कर लगाएगा। अन्य महत्वपूर्ण संशोधनों में यह शामिल है कि संशोधन लागू होने के 30 दिनों के भीतर सभी प्रासंगिक नियमों और विनियमों को तैयार या अद्यतन और सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए। यह संशोधन आधिकारिक तौर पर 1 नवंबर, 2024 को लागू होगा।

 

इससे पहले, राष्ट्रपति ने सोशल प्लेटफॉर्म "एक्स" पर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उपकरणों और उनके घटकों के आयात पर प्रतिबंध की घोषणा की, जो 15 नवंबर, 2024 से प्रभावी होगा। 15 दिसंबर, 2024 से उपयोग, कब्ज़ा, उत्पादन, बिक्री मालदीव में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उपकरणों का प्रचार, प्रचार और मुफ्त वितरण प्रतिबंधित रहेगा।

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