मैक्सिकन राष्ट्रपति: ई-सिगरेट पर कुल प्रतिबंध ने आधिकारिक तौर पर प्रभाव डाला है
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मैक्सिकन राष्ट्रपति: ई-सिगरेट पर कुल प्रतिबंध ने आधिकारिक तौर पर प्रभाव डाला है

मेक्सिको ने 18 जनवरी, 2025 को ई-सिगरेट पर एक व्यापक प्रतिबंध लागू किया है, ई-सिगरेट और वैपिंग उपकरणों के उत्पादन, बिक्री और वितरण को प्रतिबंधित करते हुए, और सभी संबंधित गतिविधियों को अपराध माना जाएगा।
19 जनवरी को देखें। कानून को मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में हस्ताक्षरित किया गया है। नया कानून 18 जनवरी, 2025 को लागू हुआ, और ई-सिगरेट से संबंधित सभी गतिविधियों, vaping उपकरणों और इसी तरह की प्रणालियों को अपराध माना जाता है।
प्रतिबंध में निर्माण, वितरण, खतरनाक पदार्थों की हैंडलिंग और फेंटेनाइल जैसी सिंथेटिक दवाओं के अनधिकृत उपयोग में भी शामिल है। यह कानून देश भर में कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इसके साथ संघर्ष करने वाले किसी भी प्रशासनिक या नियामक प्रावधानों को पलट देता है।
शिनबाम ने जोर देकर कहा कि प्रतिबंध सभी नागरिकों के स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा करता है। यह कानून मैक्सिकन राजनीतिक संविधान के लेख 4 और 5 में संशोधन के अनुरूप है, जो दिसंबर 2024 में एक भारी बहुमत के साथ प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित किया गया था।
डिक्री को एक विशिष्ट समय के भीतर नए नियमों का पालन करने के लिए कानूनी ढांचे को समायोजित करने के लिए कांग्रेस और संघीय विधानमंडल की आवश्यकता होती है। प्रासंगिक कानूनों को अपडेट करने के लिए कांग्रेस के पास 180 दिन हैं, जबकि संघीय संस्थाओं को एक वर्ष के भीतर आवश्यक समायोजन करना चाहिए, जिसका उद्देश्य देश भर में समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और जलिस्को स्टेट पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी कमेटी के प्रमुख सालोमोन चेर्टोरिव्स्की ने नए कानून के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि निर्माताओं को अपने उत्पादों में हानिकारक रसायनों का खुलासा करने के लिए मजबूर करना उपभोक्ताओं को जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति दे सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि कुल प्रतिबंध ई-सिगरेट के लिए एक काले बाजार को प्रोत्साहित कर सकता है, जो अनियमित उत्पादों के प्रचलन के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों को बढ़ा सकता है।



