पेरू का नया कानून: इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को पहली बार नियामक दायरे में शामिल किया गया है, और सार्वजनिक स्थानों पर उनका उपयोग निषिद्ध है
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पेरू का नया कानून: इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को पहली बार नियामक दायरे में शामिल किया गया है, और सार्वजनिक स्थानों पर उनका उपयोग निषिद्ध है

पेरूवियन कांग्रेस ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को विनियमित करने के लिए एक नया कानून जारी किया है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और तंबाकू उत्पादों के सभी विज्ञापन और प्रचार पर रोक लगा दी गई है। इस विनियमन का कार्यान्वयन स्वास्थ्य मंत्रालय और स्थानीय सरकारों जैसे कई संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से जिम्मेदार है।
12 नवंबर को पैनामेराकाना टेलीविज़न की एक रिपोर्ट के अनुसार, पेरूवियन कांग्रेस ने कानून संख्या 32159 जारी किया है, जिसका उद्देश्य "तंबाकू उत्पादों, निकोटीन या उनके विकल्पों की खपत को नियंत्रित करने और जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करने" के उपायों की एक श्रृंखला को लागू करना है। ". इस विनियमन ने पिछले प्रासंगिक नियमों को संशोधित किया है और पहली बार इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को विनियमित किया है।
कानून कहता है कि स्वास्थ्य केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी इकाइयों, कार्यस्थलों, बंद सार्वजनिक स्थानों और सभी प्रकार के परिवहन में धूम्रपान या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उपयोग प्रतिबंधित है।
कानून तंबाकू उत्पादों के सभी विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन पर भी प्रतिबंध लगाता है, जिसमें सीमा पार प्रसार प्रभाव वाले उत्पाद भी शामिल हैं।
अंत में, कानून यह निर्धारित करता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय, स्थानीय सरकारें, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक संपदा संरक्षण एजेंसी (इंडेकोपी), और समाज के सभी क्षेत्रों के संबंधित संगठन अपने-अपने अनुसार नए कानून के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। ज़िम्मेदारियाँ



