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फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल पर जर्मनी में नए तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया गया

फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल ने जर्मनी में नए तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया

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एक जर्मन राज्य ने फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल द्वारा दायर एक मुकदमे को खारिज कर दिया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि तंबाकू के नुकसान को बढ़ावा देने के लिए उसका अभियान अवैध है और अप्रत्यक्ष तंबाकू विज्ञापन का गठन करता है। अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी भी प्रकार के तंबाकू विज्ञापन, जिसमें कम हानिकारक विकल्पों का उल्लेख करने वाले अभियान भी शामिल हैं, व्यापक प्रतिबंध के दायरे में आते हैं।

 

21 नवंबर को बोअर्स फ्रैंकफर्ट के अनुसार, जर्मनी के बवेरिया की एक अदालत ने फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल (पीएमआई) द्वारा दायर एक मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसे पहले एक स्थानीय अदालत ने तंबाकू के नुकसान के बारे में जानकारी को बढ़ावा देने से प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन बाद में अदालत में मुकदमा दायर किया। .

 

बुधवार (20 तारीख) को एक अदालती सुनवाई में, म्यूनिख के प्रशासनिक न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानून तंबाकू उत्पादों के अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर भी रोक लगाता है।

 

फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल मार्लबोरो जैसी सिगरेट का उत्पादन करता है, और "आईक्यूओएस" जैसे नए तंबाकू उपकरणों का भी उत्पादन करता है। कंपनी ने अपने विज्ञापनों में स्पष्ट रूप से कहा कि सिगरेट के धुएं में 90 से अधिक ज्ञात कार्सिनोजन होते हैं और इस बात पर जोर दिया कि धूम्रपान छोड़ना सबसे अच्छा विकल्प है। साथ ही, कंपनी उपभोक्ताओं को यह भी याद दिलाती है कि हालांकि निकोटीन पाउच, ई-सिगरेट या गर्म तंबाकू उत्पाद अपेक्षाकृत कम हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से हानिरहित नहीं हैं और नशे की लत भी लगाते हैं।

 

इसलिए बवेरिया ने इस अभियान को अनधिकृत तम्बाकू विज्ञापन बताया और संबंधित तस्वीरें हटा दीं, साथ ही कंपनी को चेतावनी दी कि उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

 

अदालत के लिए मुख्य सवाल यह था कि क्या तंबाकू निर्माता द्वारा कम हानिकारक विकल्पों का जिक्र करते हुए चलाया गया अभियान एक चतुर विपणन चाल थी और इस प्रकार तंबाकू विज्ञापन प्रतिबंध के दायरे में आता है। पीठासीन न्यायाधीश ने परीक्षण के दौरान सामान्य उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि अप्रत्यक्ष विज्ञापन या छवि अभियान सहित तंबाकू विज्ञापन का कोई भी रूप व्यापक प्रतिबंध के दायरे में आता है। आज का फैसला इसी सिद्धांत का पालन करता है।

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