फिलीपींस ने ई-सिगरेट उत्पाद प्रमाणन के लिए समय सीमा तय की: 8 सितंबर से अप्रमाणित उत्पाद जब्त किए जाएंगे
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फिलीपींस ने ई-सिगरेट उत्पाद प्रमाणन के लिए समय सीमा तय की: 8 सितंबर से अप्रमाणित उत्पाद जब्त किए जाएंगे

फिलीपींस के व्यापार और उद्योग विभाग के अनुसार सभी ई-सिगरेट उत्पादों को इस वर्ष 7 सितंबर से पहले प्रमाणीकरण पूरा करना आवश्यक है, अन्यथा अप्रमाणित उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में उत्पाद सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं।
18 जून को बिजनेस मिरर के अनुसार, फिलीपींस के व्यापार और उद्योग विभाग ने हाल ही में घोषणा की है कि खुदरा विक्रेताओं, वितरकों, थोक विक्रेताओं और ई-सिगरेट उत्पाद व्यापारियों को इस वर्ष 7 सितंबर से पहले शेष अप्रमाणित ई-सिगरेट उत्पादों को बेचने की अनुमति है।
फिलीपीन व्यापार एवं उद्योग ब्यूरो (डीटीआई-बीपीएस) के मानक अनुपालन विभाग की निदेशक लीह एन एरेला ने सप्ताहांत में एक रेडियो साक्षात्कार में कहा कि यह उन्हें शेष इन्वेंट्री को पंजीकृत करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए है, और 8 सितंबर के बाद, बाजार में सभी उत्पाद जिन्होंने ई-सिगरेट उत्पाद प्रमाणन प्राप्त नहीं किया है, उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।
बीपीएस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ई-सिगरेट उत्पादों को प्रमाणित माना जाता है, जिन पर निर्माताओं के लिए पीएस लाइसेंस चिह्न या आयातकों के लिए आयात वस्तु मंजूरी (आईसीसी) चिह्न होता है। अरेरा ने आगे बताया,
"BPS प्रमाणित उत्पादों पर प्रमाणन चिह्न होता है, PS लाइसेंस प्राप्त उत्पादों पर PS चिह्न होता है। प्रत्येक निर्माता के पास एक अद्वितीय लाइसेंस संख्या होती है। आयातकों के लिए, ICC माल के प्रत्येक बैच को प्रमाणित करता है, हम परीक्षण के लिए उनके माल से नमूने लेते हैं, और एक बार जब वे पास हो जाते हैं, तो हम प्रत्येक उत्पाद के लिए ICC चिह्न जारी करते हैं।"
कार्यकारी आदेश (डीएओ) के अनुसार, ई-सिगरेट उत्पादों की निकासी बिक्री की समय सीमा भी निर्धारित की गई।
"सभी खुदरा विक्रेताओं को इस आदेश के प्रभावी होने के 90 दिनों के भीतर वेपिंग निकोटीन और गैर-निकोटीन उत्पादों के अपने शेष स्टॉक को खाली करना होगा।"
ईओ ने यह भी कहा कि इस अवधि के बाद, केवल वेपिंग निकोटीन और गैर-निकोटीन उत्पाद, उनके उपकरण और कानूनी पीएस चिह्न या आईसीसी लेबल वाले नए तंबाकू उत्पाद ही स्थानीय बाजार में बेचे, पेश या वितरित किए जा सकेंगे। अपंजीकृत या अप्रमाणित ई-सिगरेट उत्पादों के लिए बाजार मंजूरी प्रक्रिया शुरू में जनवरी 2025 के लिए निर्धारित की गई थी।
हालाँकि, डीटीआई उपभोक्ता संरक्षण समूह की सहायक सचिव अमांडा नोग्रालेस के अनुसार, अंतिम तिथि 7 सितंबर, 2024 होगी।
डीटीआई ने हाल ही में एक बयान में स्पष्ट किया है कि इस वर्ष 5 जून से सभी ई-सिगरेट उत्पादों को बाजार में आने से पहले डीटीआई पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा।
"अर्थात्, मूल कारखाने के पीएस लाइसेंस या प्रत्येक आयात के दौरान प्राप्त आईसीसी के माध्यम से, ये प्रवेश के दो तरीके हैं।"
