पोलिश स्वास्थ्य मंत्री: 2025 से, नाबालिगों को ई-सिगरेट, जिसमें निकोटीन-मुक्त ई-तरल उत्पाद भी शामिल हैं, का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा
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पोलिश स्वास्थ्य मंत्री: 2025 से, नाबालिगों को ई-सिगरेट, जिसमें निकोटीन-मुक्त ई-तरल उत्पाद भी शामिल हैं, का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा

पोलिश स्वास्थ्य मंत्री इज़ाबेला लेस्ज़िना ने 1 जनवरी, 2025 से 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को निकोटीन-मुक्त ई-तरल उत्पादों सहित सभी ई-सिगरेट उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की। संशोधित तंबाकू कानून के मसौदे का उद्देश्य युवा लोगों द्वारा ई-सिगरेट के उपयोग को कम करना और प्रतिबंध के दायरे का विस्तार करना है।
25 जुलाई को पोर्टल समोरज़ादोवी के अनुसार, पोलिश स्वास्थ्य मंत्री इज़ाबेला लेस्ज़िना ने गुरुवार (25 तारीख) को पोलसैट न्यूज़ पर कहा कि उन्हें 1 जनवरी 2025 से 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सभी ई-सिगरेट उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की उम्मीद है।
"निःसंदेह निकोटीन वाली सिगरेटें पहले से ही प्रतिबंधित हैं, लेकिन वास्तव में ये ई-सिगरेटें भी इससे अलग नहीं हैं, ये सभी तरबूज या स्ट्रॉबेरी के स्वाद वाली होने का दिखावा करती हैं।"
"इसलिए हम कहते हैं: इंटरनेट पर कोई बिक्री नहीं, किसी भी वेंडिंग मशीन में कोई विज्ञापन नहीं। हम 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को उत्पाद नहीं बेचते... ताकि हमारे बच्चे, हमारे किशोर इस भयानक लत में न पड़ें।"
तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के उपयोग के परिणामों से स्वास्थ्य की सुरक्षा पर कानून में संशोधन का मसौदा सार्वजनिक टिप्पणी के अधीन है। मसौदा तैयार करने वालों ने जोर देकर कहा कि 9 नवंबर, 1995 के तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के उपयोग के परिणामों से स्वास्थ्य की सुरक्षा पर कानून (तंबाकू कानून) में संशोधन आवश्यक है क्योंकि युवा लोगों द्वारा ई-सिगरेट के उपयोग को कम करने की तत्काल आवश्यकता है।
वर्तमान में, ई-सिगरेट और निकोटीन-मुक्त ई-तरल से भरे अतिरिक्त कंटेनर तंबाकू कानून के तहत ई-सिगरेट या अतिरिक्त कंटेनर की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं। मसौदा संशोधन के प्रावधानों का उद्देश्य तथाकथित निकोटीन-मुक्त ई-तरल पदार्थों को कानूनी प्रावधानों में लाना है।
इससे 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को इन उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा, इन उत्पादों के इस्तेमाल की जगहों पर प्रतिबंध लग जाएगा, वेंडिंग मशीनों और रिमोट बिक्री (इंटरनेट के माध्यम से भी) पर प्रतिबंध लग जाएगा, और विज्ञापन और प्रचार पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसके अलावा, मसौदा संशोधन के अनुसार इन उत्पादों के बारे में जानकारी रासायनिक पदार्थ प्रबंधन एजेंसी के निदेशक को दी जानी चाहिए, कि उनके अवयव कानूनी प्रावधानों (जैसे कि सीएमआर गुणों वाले पदार्थों के उपयोग पर रोक) का अनुपालन करते हैं, और उनकी पैकेजिंग पर उचित लेबल होना चाहिए।
परियोजना विवरण में कहा गया है कि "निकोटीन-मुक्त ई-तरल पदार्थ" से उत्पन्न खतरा निकोटीन युक्त उत्पादों से कम नहीं है। "निकोटीन-मुक्त उत्पादों की लोकप्रियता से युवाओं के तम्बाकू उत्पादों के संपर्क में आने का जोखिम बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे निकोटीन युक्त ई-सिगरेट से होता है।"
यह विधेयक प्रकाशन के तीन महीने बाद प्रभावी होगा।
