थाईलैंड में 21 अगस्त से नए नियम लागू होंगे, खुदरा विक्रेताओं को धूम्रपान के खतरों के बारे में चेतावनी पोस्टर लगाने होंगे
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थाईलैंड में 21 अगस्त से नए नियम लागू होंगे, खुदरा विक्रेताओं को धूम्रपान के खतरों के बारे में चेतावनी पोस्टर लगाने होंगे

थाईलैंड के नए नियम 21 अगस्त को लागू हुए, जिसके तहत खुदरा विक्रेताओं को बिक्री स्थल पर धूम्रपान के खतरों के बारे में चेतावनी देने वाले पोस्टर लगाने होंगे। उल्लंघन करने वालों पर 5,000 बहत (US$147) तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस उपाय का उद्देश्य नए धूम्रपान करने वालों, खासकर नाबालिगों की संख्या में कमी लाना है।
पटायामेल के अनुसार, थाईलैंड में सिगरेट और तम्बाकू की बिक्री पर एक नया विनियमन 21 अगस्त से लागू होगा, जिसके तहत खुदरा विक्रेताओं को बिक्री स्थल पर धूम्रपान के खतरों के बारे में चेतावनी देने वाले पोस्टर लगाने होंगे।
रोग नियंत्रण विभाग (डीडीसी) ने घोषणा की है कि पोस्टर 7x21 सेमी आकार के होंगे और उन्हें व्यावसायिक घंटों के दौरान प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उल्लंघन करने वालों पर 5,000 बाट (यूएस$147) तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
ये पोस्टर सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और इनका उद्देश्य नए धूम्रपान करने वालों, खासकर नाबालिगों की संख्या में कमी लाना है। व्यापारी देश भर के कर विभाग के कार्यालयों से पोस्टर ले सकते हैं या उन्हें डीडीसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
